केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत दी है। बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
बरतनी होगी ये सावधानियां
1. छात्रों के लिए 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होना अनिवार्य। स्कूल में कुर्सी-बेंच की दूरी 6 फीट की होनी चाहिए।
2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
3. शिक्षक और छात्रों का मास्क पहनना अनिवार्य
4. गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि छात्र एक दूसरे से कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकते
ये बच्चे जा सकेंगे स्कूल
बता दें कि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे। साथ ही उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई करने की भी इजाजत होगी । स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये सुविधा उन छात्रों के लिए शुरू की जा रही है जिनके पास ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने का कोई साधन नहीं है।
स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश
जानकारी मिल रही है कि स्कूलों और कॉलेजों में अभी ऑनलाइन शिक्षा ही जारी रहेगी। सरकार ने स्कूल-कॉलेज न खोलने के सख्त निर्देश दिए हैं। सिर्फ सलाह लेने के लिए नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत दी गई है।