-आज समाचार सेवा-
प्रयागराज (आससे)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कालेजों के प्राचार्य भर्ती में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। और २०१०के रेग्यूलेशन से की जा रही भर्ती को वैध करार देने के एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने डा हेम प्रकाश, ३ अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता सीमान्त सिंह,ा आयोग के अधिवक्ता राजीव सिंह ने बहस की। मालूम हो कि आयोग ने २ मार्च १९ को प्राचार्य भर्ती विज्ञापन निकाला। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि १८ जून १९थी। और १८ जुलाई १९ तक एपी आई सत्यापन किया गया। आयोग ने यूजीसी के २०१० के परिनियम के तहत भर्ती शुरू की है। २९अक्तूबर २० को परीक्षा होने जा रही है।