-आज समाचार सेवा-
प्रयागराज (आससे) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खां की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवंं बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और इन्हे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है किन्तु इन्हें शिकायत कर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय अलीगढ़ से कोर्ट खुलने पर तीन माह के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अपेक्षा की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डा तंजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खां व मोहम्मद अब्दुल आजम खां की जमानत अर्जिर्यां को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों के खिलाफ बी जे पी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी, कूटकरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है । जिसमें पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुकदमा चल रहा है। आजम खां व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि अपने बेटे की दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र बनवाया है। एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरी नगर निगम लखनऊ से बनवाया है। दोनों में जन्म तिथि मे काफी अंतर है। अब्दुल्ला आजम खां पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का फायदा उठाकर विधान सभा चुनाव लड़ने का आरोप है।