प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी धर्मगुरुओं को दी
मंदिर में मूति स्पर्श पर रहेगी रोक
मस्जिद में दो गज की दूरी का ध्यान रखते हुये अदा होगी नमाज
कानपुर,२२ सितम्बर। विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रम‡ण के कारण करीब पांच महीने से बंद धार्मिक स्थलों को अब खोलने की हरी झंडी दे दी गयी है। १६९ दिनों के बाद सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप प्रशासन ने अनुमति दी है। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी आलोक तिवारी अध्यक्षता में हुई धर्मगुरूओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल का Šयान में रखते हुये मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को खोलने पर सहमति जताई। धार्मिक स्थल की क्षमता के अनुसार मंदिर, मंस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे १०० लोगों की अनुमति दी गयी है। लेकिन इस दौरान किसी भी धार्मिक स्थल में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम या जुलूस की अनुमति नही है।इसके साथ ही छोटे धर्म स्थल पर अलग-अलग समय में तय क्षमता के अनुसार लोगों की परमिशन दी गयी है। वहीं मंदिर में मूति को स्पर्श करने पर रोक रहेगी। इसी तहर मस्जिद में कोविड प्रोटोकॉल यानी दो गज की दूरी का ख्याल रखते हुये नमाज अदा की जायेगी। यदि मस्जिद छोटी है तो उसमें तय क्षमता के अनुसार नमाज अदा करने के आदेश दिये गये है । बैठक में डीआईजी एवं एसएसपी प्रीति‹दर सिंह, एडीएम सिटी अतुल कुमार समेत आदि रहे।
कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज खुलेंगे धार्मिक स्थल
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