(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य के सभी 13 पारम्परिक विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ तकरीबन 250 अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक-कर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई है। नयी अंशदायी पेंशन योजना एक सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए शिक्षक-कर्मियों के लिए लागू की गयी है। वर्तमान में ऐसे शिक्षक-कर्मियों की संख्या तकरीबन पांच हजार के करीब होगी, जो नयी अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आयेंगे। इनमें तकरीबन चार हजार शिक्षक और एक हजार शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति एक सितंबर, 2005 या उसके बाद हुई है।
विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत कॉलेजों में एक सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों हेतु नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने से संबंधित परिनियम को कुलाधिपति-सह-राज्यपाल फागू चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस पर राज्य सरकार की सहमति पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। इसके मद्देनजर राजभवन सचिवालय द्वारा गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी।
इस परिनियम के लागू होने से सभी विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत कॉलेजों के नियमित अध्यापकों, अधिकारियों एवं सभी कर्मियों को नयी अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस परिनियम के अनुसार कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता के द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना के तहत पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड के रख-रखाव की प्रक्रिया वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या अपनायी गयी हो।
विश्वविद्यालय नयी अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित पेंशन एंड फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निर्गत नियमों एवं विनियमों को स्वीकार करेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यानी सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए) नयी अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित होने वाले कर्मियों को नयी अंशदायी पेंशन योजना की सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड के रख-रखाव हेतु बिल भेजेगी तथा संस्थान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यानी सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए) को भुगतान करेगा। विश्वविद्यालय अभिदाता द्वारा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र सीधे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यानी सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए) को नयी पेंशन के तहत कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु भेजेंगे।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नयी योजना के अधीन भी संबंधित कर्मियों के सेवाकाल में तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात निकासी के संदर्भ में पेंशन एंड फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अधिसूचित प्रावधान ही लागू होंगे। विश्वविद्यालयों के कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके वेतन से योगदान के अगले माह से प्रारंभ होगी।
एक सितंबर, 2005 से अथवा उसके पश्चात योगदान करने वाले किसी का अंशदान यदि सामान्य भविष्यनिधि में किया गया है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यानी सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए) में पंजीकरण के पश्चात अंशदान राशि से संबंधित खाते में ब्याज सहित अद्यतनीकरण कर नयी अंशदायी पेंशन योजना के परिनियम के अनुसार किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 13 पारम्परिक विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अवबी-फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल हैं।