मुजफ्फरपुर: चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये कर सकेंगे व्यय

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियो को आदर्श आचार संहिता समेत दी गयी तमाम जानकारी

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मुजफ्फरपुर। जिला परिषद सभागार में आज  द्वितीय चरण के पाँच विधानसभा में होने वाले  निर्वाचन से संबंधित  राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत के साथ पांच विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी और विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। 

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग  के निर्देश के आलोक में शांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड -19 से संबंधित जारी विस्तृत दिशा निर्देश का अनुपालन हर हाल में किया जाना है। राजनीतिक दल और अभ्यर्थी भी चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से उक्त दिशानिर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि इस विधानसभा चुनाव में  कोरोना संक्रमण से बचाव  का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा की गई मुकम्मल व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा  अभ्यर्थियों को दी गई।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर  मतदाताओं के लिये सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ सुरक्षित मतदान के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।सभी मतदाताओं को ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। सबों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। कहा है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित कोई शंका या शिकायत हो तो वे प्रेक्षक से मिलकर बता सकते हैं।

इससे पूर्व सभी अभ्यर्थियों को चुनाव-प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं चुनाव प्रचार, खर्च का ब्योरा विधिवत संधारित करने के बारे में विस्तार से जानकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा एवं नोडल पदाधिकारी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग गोपाल अग्रवाल के द्वारा दी गई। बैठक में प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने की सीमा 28 लाख है साथ ही यह भी कहा गया कि किसी तरह के  इलीगल खर्च की जानकारी मिलने पर करवाई के साथ उस राशि को  कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया जायगा। बताया गया कि रु. 50 हजार  से अधिक का नगदी के साथ परिवहन नहीं किया जा सकता और रु. 10 हजार से अधिक के प्रचार सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकता है।

बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों का बारी-बारी से जवाब दिया गया। वाहनों की अनुमति, पोस्टर पंपलेट बैनर के द्वारा प्रचार के संबंध में निर्धारित नियमों, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार प्रसार के संबंध में निर्धारित नियमों,व्यय पंजी का संधारण, किए गए व्यय की जांच इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों को दी गई दी गई।

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