वाराणसी 29 अप्रैल।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद के समस्त क्रियाशील उचित दर दुकानों (नगरीय/ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है कि माह मई, 2020 के नियमित खाद्यान्न का वितरण 01 से 12 मई के मध्य केवल गेहूं एवं चावल का वितरण किया जायेगा। साथ ही समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, (निःशुल्क वितरण-35किग्रा प्रति कार्ड), ऐसे सक्रिय मनरेगा कार्डधारक जिनको पात्र-गृहस्थी राशनकार्ड निर्गत है, (निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से), ऐसे सक्रिय श्रम विभाग में पंजिकृत श्रमिक जिनकों पात्र-गृहस्थी राशनकार्ड निर्गत है,(निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से), ऐसे सक्रिय नगर निकाय में पंजिकृत जिनकों पात्र-गृहस्थी राशनकार्ड निर्गत है, (निःशुल्क प्रति यूनिट की दर से) के कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। जबकिइन श्रेणी के अतिरिक्त अन्य समस्त पात्र-गृहस्थी राशनकार्ड धारक को पूर्व की भाँति रु.2/किग्रा गेहूं व रु.3/किग्रा की दर से चावल वितरित कराया जायेगा।जिलाधिकारी ने घटतौली करने वाले दुकानदारों/कोटेदारों के विरूद्ध विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 एवं जनपद स्तरीय कण्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या-0542-2221939 अथवा टोल फ्री नम्बर 1077 पर तत्काल सूचना दिये जाने हेतु भी लोगो से अपील की है, ताकि दोषी कोटेदारों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकें।
जनपद में नियमित खाद्यान्न वितरण 1 मई से-जिलाधिकारी
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