गैगस्टर एक्टके ३५ मुकदमोंमें अभियुक्तोंकी २३ करोड़की सम्पत्ति कुर्क

0
13
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

-आज समाचार सेवा-

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम, गिरोह बंद अधिनियम और के अंतर्गत तेजी से प्रभावी काररवाई की जा रही है। अप्रैल माह से अब तक गुंडा एक्ट के तहत कुल ७०३ मामले दर्ज किए गए जिनमें जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से ३९, एडीएम (प्रशासन) कोर्ट से ४६, एडीएम सिटी कोर्ट से ३७ तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट से १५ के खिलाफ जिला बदर की काररवाई की गई इस प्रकार कुल १३७ लोगों को जिला बदर किया जा चुका है। शेष मामलों पर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। जनपद में शस्त्र अधिनियम के तहत अप्रैल माह से अब तक २६१ मामले दर्ज किये गये जिसमें अब तक १४ लाइसेंस का निरस्तीकरण किये जाने पर नाराजगी जतायी और असलहा पटल प्रभारी को डांट लगायी अवशेष मामलों का तेजी से निस्तारण करने की हिदायत दी। जिले में अप्रैल माह से अब तक गैंगस्टर के कुल ३५ मामले दायर किए गए जिसके तहत अभियुक्तों से कुल २२ करोड़ ९१ लाख ६१ हजार ४०० रुपए की संपत्ति कुर्क की गयी। जिसमें प्रमुख रुप से श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित निवासी झोपरी, रामदत्तपुर, पांडेपुर की ६० लाख की संपत्ति, संजय सिंह और पप्पू सिंह निवासी संजय नगर, पहाड़िया, की एक करोड़ छप्पन लाख १२ हजार २४० रुपए की संपत्ति, रामकुमार मौर्य निवासी पांडेपुर, थाना कैंट की ३६ लाख ९९ हजार ४३० रुपए की संपत्ति, राजेंद्र उपाध्याय निवासी सराय गोवर्धन चेतगंज वाराणसी से ५४ लाख ४९००० रूपये की संपत्ति, मोहम्मद सलीम निवासी छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट से २६ लाख ३३ हजार १८८ रुपए की संपत्ति इसी प्रकार रविंद्र कुमार वर्मा बेनीपुर,राजेंद्र प्रसाद निवासी आयर, अमरनाथ मौर्य मंगलपुर, अजय प्रकाश निवासी कैंट, धर्मेंद्र कुमार निवासी उदयपुर बड़ागांव की संयुक्त संपत्ति कुल आठ करोड़ ७० लाख ६९ हजार ५७३ रुपये की, शिव शंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ निवासी बड़ागांव की ०१ करोड़ ४९ लाख १५६२ रु की संपत्ति, सोनू सेठ निवासी बड़ागांव की ३ करोड़ ३९ लाख १० हजार ८८ रु की संपत्ति, गुरु चरण सिंह शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी लंका की १२ लाख ६५ हजार की सम्पत्ति, सज्जन यादव निवासी पिंडरा की ३१ लाख चार हजार की सम्पत्ति, सुजीत सिंह निवासी बेलवा, फूलपुर की ५ करोड़ ४९ लाख ५७ हजार ६०० रुपए की संपत्ति कुर्क करने की काररवाई की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ काररवाई करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाबदर किये गये अभियुक्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा गैंगेस्टर के अभियुक्तों की सम्पत्तियों को खोज बीन कर उसकी जानकारी प्राप्त की जाय तथा उसे कुर्क किया जाय। एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को नोटिस देने तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की काररवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें