यूपीमें लव जिहादके खिलाफ सख्त कानून

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-आज समाचार सेवा-

लखनऊ (हि.स.)। देश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। मध्यप्रदेश की तर्ज पर योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उप्र के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल की सख्त सजा होगी। विधि विभाग प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन सही नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव रैली में बोलते हुए लव जिहाद पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी। योगी ने कहा कि यूपी सरकार निर्णय ले रही है कि एक ऐसा कानून बनाएंगे की कोई चोरी छिपे अपना नाम और जाती छुपाकर बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ न कर सके। ऐसा करने वाले का राम राम सत्य होगा। यूपी के लॉ कमीशन के चीफ आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को शादी, नौकरी और लाइफ स्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक तीन बार बदलाव किए गए हैं। आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान जोड़ा है। ड्राफ्ट के मुताबिक, लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सजा होगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी के लिए धर्म बदलना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी होगी। यह आवेदन अनिवार्य होगा।

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