बिहार में बैंड बाजा के साथ बारात पर लगी रोक

शादी में नहीं शामिल हो सकेंगे 100 से अधिक लोग, 3 दिसंबर तक लागू रहेगा नियम

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प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शादियों में सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक लगा दी है। गृह सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने तत्काल प्रभाव से इसे पूरे बिहार में लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

आमिर सुबहानी ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पर विशेष नजर होगी। बिहार के पांच जिले पटना, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में इन जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

नये आदेश के अनुसार अब शादियों में 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। इसमें वर-वधू पक्ष और खाना बनाने वालों की संख्या शामिल है। जो भी लोग शादियों में शिरकत करेंगे उन्हें मास्क पहनना होगा। यहां तक की दूल्हा दुल्हन को भी फेस मास्क लगाना होगा, मौके पर थर्म स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को शादी समारोह में इंट्री करायी जाएगी। सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

वहीं श्राद्धकर्म को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब 25 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर ऐसा करते है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भी सभी को मास्क पहनने होंगे। नये गाइडलाइन्स को हर हाल में मानना होगा।

वहीं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने-अपने जिलों में यह सुनिश्चित करे कि श्रद्दालु गंगा या नदीं में नहाने ना जाएं। इसके लिए जागरूकता लाने का काम करें। इस काम में स्थानीय लोगों की मदद लेने की बात कही गयी है।

उधर सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी निर्देश दिया गया है। नये गाइडलाइन के अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी बुलाने पर रोक लगा दी गयी है। जबकि 50 प्रतिशत सवारी के साथ ही 31 दिसंबर तक सार्वजनिक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है।

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