शेखपुरा (आससे)। प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित कर दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के संबंध में व्यापक जानकारियां दी गई। राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार सरकार डॉ शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को सुवह 10 बजे से 11 बजे तक चेवाड़ा प्रखण्ड में, 12 बजे से 01 बजे तक घाटकुसुम्भा प्रखण्ड एवं 03 बजे से 04 बजे तक शेखोपुरसराय प्रखण्ड में बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान राज्य आयुक्त के अलावे जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी अरुण कुमार नागबंशी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्घ्तर के कर्मचारी तथा पदाधिकारी के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि, दिव्यांगजन, समाजसेवी आदि उपस्थित थे।
प्रखण्ड स्तरीय बैठक में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में जानकारी दी गई। दिव्यांगजनों को कोविड-19 के दौरान सुरक्षा व संरक्षण के व्घ्यापक दिशा-निर्देश दिया गया। पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति पर समीक्षा की गई।
बैठक में दिव्यांगजनों के लिए जनवितरणप्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेशन योजना, कम दर पर ऋण, जन-धन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, जीविका द्वारा रोजगार, जीविका समुह गठन कर स्व-रोजगार, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, बैशाखी, ट्राईसाकिल, हियरिंग एड, जिसके पास जमीन नहीं है उसे सरकार द्वारा 5 डिसमल जमीन आदि उपलब्घ्ध कराने के लिए बोला गया।
राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजन समुह का गठनकर सभी दिव्यांगजनों को कोविड-19 के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध कराना है।