जहरीली शराब बेचने पर मृत्युदंड-जेजे प्रसाद अवैध शराब के ठिकानों पर छापा,ठेकेदारों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी

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मऊ।प्रदेश के अन्य जनपदों में जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर शासन-प्रशासन बेहद गंभीर हो गया है।एक तरफ जहां अवैध शराब के ठिकानों पर दनादन छापे मारे जा रहे हैं।वहीं,दूसरी ओर सरकारी शराब की दुकानों का भी जोर-शोर से निरीक्षण किया जा रहा है।प्रशासनिक सक्रियता का आलम यह है कि खुद जिलाधिकारी अमित बंसल भी सरकारी शराब की दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता मिलने पर दुकान सीज कराते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं और लापरवाही मिलने पर कङी चेतावनी दे रहे हैं।जिला आबकारी अधिकारी जे.जे. प्रसाद भी आबकारी विभाग की टीमें गठित कर अवैध शराब के कारोबारियों के मंसूबों को लगातार ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं।बुधवार को श्री प्रसाद ने “आज” प्रतिनिधि को बताया कि कोई भी अनुज्ञापी यदि मिलावटी शराब बेचते हुए या बेचवाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कङी से कङी काररवाई की जाएगी।यदि उसके द्वारा बेची गयी मिलावटी या जहरीली शराब से किसी के आंख की रोशनी चली जाती है तो दस लाख रूपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।अगर,मिलावटी शराब से किसी पीने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बेचने वाले को मृत्युदंड की सजा का प्राविधान है।ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकारी दुकानों के समस्त अनुज्ञापियों को चेतावनी दी है कि वे कदापि इस तरह के आपराधिक कृत्य के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार न बनें।वरना,परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

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